Right to Information Cell (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य -
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कामकाज मे पारदराशिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है, यह अधिनियम शासन के काम-काज के बारे मे नागरिकों को सूचित करने की दिशा मे एक बड़ा कदम है . सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने और पहले की स्वतंत्रता सूचना अधिनियम, 2002 की जगह प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत के किसी भी नागरिक एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य के साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जो कि शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
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डॉ प्रीती रानी मिश्र
सहायक प्राध्यापक
प्रभारी सुचना का अधिकार प्रकोष्ठ
मोबाइल नंबर 7587365320
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सुचना का अधिकार अधिनियम 2005